नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू ने छत्तीसगढ़ शासन के नगरीय निकाय के प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की तिथि को बढ़ाने के फैसले का स्वागत किया है। सरकार के इस जन हितैषी निर्णय से लोगों को बड़ी राहत मिली है। नगरीय प्रशासन-विकास विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संपत्ति कर भुगतान की अंतिम तारीख बढ़ाकर अब 30 अप्रैल 2026 कर दी है, जो पहले 31 मार्च थी।
विभाग के आदेश के अनुसार सभी नगरीय निकायों को 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया गया है। राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा न होने और अन्य प्रशासनिक कारणों के चलते यह निर्णय लिया गया है।
अब लोग 30 अप्रैल तक बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के संपत्ति कर जमा कर सकेंगे।इस राहत के लिए नगर पालिका अध्यक्ष तोरण लाल साहू ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, विभागीय मंत्री अरुण साव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे करदाताओं को लंबित करों का सरलता से भुगतान करने का अतिरिक्त मौका मिलेगा ।
उन्होंने कहा कि इस निर्णय से हमारे शहर के मध्यम वर्गीय परिवारों और व्यापारियों को टैक्स भुगतान के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। जनहित में लिए गए इस निर्णय के लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व सरकार का आभार व्यक्त किया है।